विभाग |
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग |
योजना का नाम |
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली |
हितग्राही मूलक है या नही |
हाँ |
अधिकार क्षेत्र |
राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी |
????? 2014 |
योजना का उद्येश्य |
अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवार श्रेणी अंतर्गत सत्यापित 28 श्रेणी के गरीब परिवारो को रियायती दर पर अनाज का वितरण |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया |
म0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित 28 केटेगरी में पात्र होना/हितग्राही का चयन संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। |
लाभार्थी वर्ग |
अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,गरीबी रेखा से नीचे के लिए ,अन्य ,सभी वर्ग के बी.पी.एल. हितग्राही ,कोविड 19 महामारी के कारण मृत माता पिता की अनाथ संताने |
लाभार्थी का प्रकार |
अंत्योदय परिवार ,बी.पी.एल. कार्ड धारी ,25 श्रेणी में पात्रता |
लाभ की श्रेणी |
राशन |
योजना का क्षेत्र |
Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें |
म0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित 28 केटेगरी में पात्र होना/हितग्राही का चयन संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात स्थानीय निकाय द्वारा हितग्राही की एंट्री राशन मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन की जाती है |अंत्योदय परिवार पर कुल 35 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार , एवं प्राथमिकता परिवार पर 05 किलो प्रति सदस्य सदस्य खाद्यान की पात्रता | |
पदभिहित अधिकारी |
सभी शहरी CMO / ग्रामीण जनपद CEO |
समय सीमा |
45 दिन |
आवेदन प्रक्रिया |
म0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित 28 केटेगरी में पात्र होना/हितग्राही का चयन संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात स्थानीय निकाय द्वारा हितग्राही की एंट्री राशन मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन की जाती है | |
आवेदन शुल्क |
वर्तमान में निःशुल्क है |
अपील |
सीएम हेल्प लाईन/ जनसुनवाई/DGRO/अनुविभागीय अधिकारी |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि |
1 रूपये प्रतिकिलो राशन |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक |
epos.mp.gov.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें |
संबधित परिवार 25 श्रेणी में से जिस श्रेणी में पात्र है, उसका दस्तावेज एवं परिवार के सभी सदस्यो के आधार की कापी |
अपडेट दिनांक |
11/3/2022 12:53:51 PM |