अनुसूचित जाति के ऐसे आवेदक जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग अथवा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में किसी भी स्तर पर परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
अखिल भारतीय सेवा परीक्षा में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु आय सीमा का बंधन नहीं है, किन्तु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिये आवेदकों के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रूपये 5.00 लाख से अधिक न हो।
आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जाति, आय एवं मूल निवासी प्रमाण पत्रों एवं परीक्षा में सफल होने का प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगें।
परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर दूसरी बार सफलता प्राप्त करने पर उल्लेखित राशि का 50 प्रतिशत देय होगा।
संघ लोक सेवा आयोग एंव मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर केवल एक ही परीक्षा के लिये प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी।